उत्तरप्रदेश में अब 18 साल से कम आयु के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई हैं। आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया हैं। और यदि 18 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाएं वाहन चलाते मिलते है तो उन वाहन मालिक को 25 हजार का जुर्माना और 3 साल की सजा दी जा सकती हैं।
उत्तरप्रदेश परिवहन यातायात का मानना है कि यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चो के ऊपर पाबंदियां नही लगाई गई तो सड़क दुर्घटना के केस इसी तरह बढ़ते रहेगें। इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तरप्रदेश परिवहन यातायात ने कड़े नियम बनाये है।
ताकि इसपर रोक लग सके और सड़क दुर्घटना के केस कम हो सके। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक यदि को नाबालिग वाहन चलाते मिलता है तो उस वाहन मालिक के ऊपर जुर्माना और 3 साल तक की सजा से उसे दंडित किया जाएगा। साथ ही उसका वाहन लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।




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