हरियाणा में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़े कुछ अहम फैसले, जाने क्या रहेगी योग्यता

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  • NTV MEDIA DESK  

  • BURO REPORT  

हरियाणा में होने वाली कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती एग्जाम में अब हरियाणा से जुड़े 20 सवाल पूछे जाएंगे। इससे जुड़े गृह मंत्री अनिल विज के प्रस्ताव पर सीएम मनोहर लाल ने मुहर लगा दी है। अब कैबिनेट मीटिंग में एग्जाम पैटर्न के संशोधित नियमों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। भर्ती एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में हरियाणा के इतिहास, संस्कृति और अन्य विषयों से संबंधित होंगे।


इससे पहले हरियाणा में शुरू होने वाली कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़े एग्जाम पैटर्न पर गृहमंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई थी। विज ने गृह विभाग के द्वारा संशोधित किए भर्ती प्रस्ताव में होने वाले एग्जाम पैटर्न में हरियाणा से जुड़े सवालों को शामिल करने के लिए कहा है। विज ने इसके पीछे की वजह हरियाणा के CET पास युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिलना बताया है।


• AG ऑफिस के साथ LR से मिल चुकी मंजूरी

हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में 11 अक्टूबर को गृह विभाग द्वारा संशोधित नियम का प्रस्ताव रखा गया था। मीटिंग में गृह विभाग के द्वारा जब फाइल की मंजूरी के लिए अनिल विज के पास रखा गया तो उन्होंने यह कहते हुए आपत्ति लगा दी कि भर्ती में एग्जाम पैटर्न में हरियाणा से जुड़े प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि गृह विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसके राज्य के एजी कार्यालय और एलआर से मंजूरी मिल चुकी है।

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• कॉन्स्टेबल के लिए होनी है सीधी भर्ती

कॉन्स्टेबल-सब इंस्पेक्टर भर्ती में गृह विभाग द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है। इन नियमों के तहत पुलिस सिपाही के सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सिपाही के पदों के लिए 12वीं की शैक्षणिक योग्यता होगी। जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इस भर्ती में सबसे अहम बात यह है कि उम्मीदवारों को CET पास होना जरूरी है।


• स्पेशल भर्ती में नहीं लागू होंगे नियम

गृह विभाग के द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि सिपाही और दरोगा की भर्ती के लिए गृह विभाग के द्वारा जो संशोधन किए जा रहे वह स्पेशल भर्ती में लागू नहीं होंगे। केवल इस भर्ती में ही इन नियमों को लागू किया जाएगा। एक्स ग्रेसिया स्कीम के तहत मृत पुलिस कर्मियों के बच्चों को नियुक्ति देने, हरियाणा पुलिस की स्पेशलाइज्ड विंग में डीजीपी की सिफारिश पर राज्य सरकार समय समय पर लागू करेगी।

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